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09 Mar, 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर अधिकारियों को डिजिटल खोज और जब्ती के अधिकार पर दायर जनहित याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर खोज और जब्ती की नई संवैधानिक शक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित सरकारी प्राधिकरण से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का मार्ग सुझाया।

नई दिल्ली, 09 मार्च

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आयकर अधिनियम 2025 के तहत आईटी अधिकारियों को व्यक्तिगत डिजिटल उपकरण, क्लाउड डेटा और इलेक्ट्रॉनिक संचार पर खोज एवं जब्ती की अनुमति देने वाले नए प्रावधानों के खिलाफ दायर जनहित याचिका को स्वीकार नहीं किया।

याचिका में संवैधानिक रूप से विवादित प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, जिसमें 'कंप्यूटर सिस्टम' और 'वर्चुअल डिजिटल स्पेस' की खोज की अनुमति शामिल है। ये प्रावधान व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों, क्लाउड सर्वर और इलेक्ट्रॉनिक संचार तक पहुंच प्रदान करते हैं।

याचिकाकर्ता, उद्यमी विश्वप्रसाद अल्वा, ने चिंता जताई कि अधिकारियों को खोज के कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे करदाता को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि यह 'अनुमानित खोज' ढांचा करदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की चिंताओं को सराहा लेकिन असंवैधानिकता के तर्क को अस्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के माध्यम से न्यायिक समीक्षा का अवसर उपलब्ध है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा कि प्रारंभिक apprehension समझी जा सकती है, लेकिन अक्सर बड़े करचोरों के लिए ही ऐसी कार्रवाई होती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सक्षम सरकारी प्राधिकरण से स्पष्टीकरण लेने का सुझाव दिया।

याचिका का मूल विषय 'कंप्यूटर सिस्टम' की व्यापक परिभाषा है, जिसमें आईटी अधिकारियों को व्यक्तिगत लैपटॉप, मोबाइल, ईमेल, निजी चैट, क्लाउड और रिमोट सर्वर में संग्रहीत डेटा तक पहुंच की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बिना न्यायिक अनुमति के यह निजी जीवन और संवेदनशील डेटा पर गंभीर हमला है, जो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।

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