शिमला, 16 फरवरी।
सोशल मीडिया के जरिए बढ़ती दोस्ती और रिश्तों के बीच धोखाधड़ी के मामलों में एक और मामला शिमला से सामने आया है, जहां संजौली क्षेत्र की 37 वर्षीय महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और बाद में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।
पुलिस ने महिला थाना शिमला में इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत में बताया कि उसकी मुलाकात फरवरी 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से राजदीप सिंह नामक व्यक्ति से हुई। बातचीत के दौरान आरोपी ने महिला को बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसकी एक बेटी है, जिसके बाद महिला ने अपनी बेटी और भविष्य को देखते हुए शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
शिकायत के अनुसार 25 जुलाई 2025 को आरोपी ने जालंधर के एक चर्च में उससे शादी की और उसके बाद पटियाला की पावर कॉलोनी, मॉडल टाउन, राजपुरा का इस्लामपुर और अंबाला कैंट जैसे विभिन्न स्थानों पर ले जाकर महिला के साथ लगातार शारीरिक शोषण किया।
दिसंबर 2025 में महिला को पता चला कि आरोपी की पत्नी जीवित है और दोनों के बीच तलाक भी नहीं हुआ, जब इस बारे में सवाल किया गया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
महिला थाना शिमला ने इस गंभीर मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(m), 351(2) और 352 के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की है, फिलहाल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण शिमला के अस्पताल में कराया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार घटनाएं मुख्य रूप से पंजाब के पटियाला और आसपास के क्षेत्रों में हुई हैं, इसलिए जीरो एफआईआर संबंधित थाना डिवीजन-4, जिला पटियाला (पंजाब) को भेजी जाएगी और संबंधित थाने को टेलीफोन व ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया गया है, आगे की जांच संबंधित थाना क्षेत्र में की जाएगी।



