न्यायपालिका
16 Mar, 2026

दिल्ली आबकारी घोटाला: उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सभी आरोपितों के जवाब देने का समय दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपितों को सीबीआई की याचिका पर जवाब देने का समय दिया है।

नई दिल्ली, 16 मार्च 2026।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सभी आरोपितों को जवाब देने का समय दे दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी आरोपितों को याचिका की प्रति पहले ही तामील कर दी गई थी और उन्हें नोटिस भी दिया जा चुका है। अदालत ने कहा कि किसी का भी जवाब नहीं आया है। केजरीवाल के वकील एन. हरिहरन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का हवाला दिया और कहा कि मामला किसी अन्य बेंच में सूचीबद्ध किया जाए। इस पर मेहता ने कहा कि यह सुनवाई टालने का आधार नहीं बन सकता।

हरिहरन ने कोर्ट से कहा कि वे उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के इंचार्ज नहीं हैं। मेहता ने जवाब की आवश्यकता न होने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपितों को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी जाए। हरिहरन ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सीबीआई के पक्ष में न मानते हुए असहमति जताई।

उच्च न्यायालय ने 9 मार्च को सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया था और ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की आगे सुनवाई न की जाए।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने चार्जशीट में विरोधाभास और गवाहों के बयानों से तथ्य मेल न खाने का हवाला दिया। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में बिताए। केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को उच्चतम न्यायालय की जमानत के बाद रिहा हुए।

प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च, 2024 को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। 10 मई को उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी, जिसके बाद 2 जून, 2024 को सरेंडर किया। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून, 2024 को गिरफ्तार किया। ईडी ने 10 मई, 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने 29 मई को इस छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया।

उच्चतम न्यायालय ने 27 अगस्त को बीआरएस नेता के. कविता को सीबीआई और ईडी के मामलों में जमानत दी थी। केजरीवाल को सीबीआई के मामले में 13 सितंबर 2024 को नियमित जमानत मिली और पहले 12 जुलाई, 2024 को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी।

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