पलामू, 25 फरवरी।
जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने महिला की हत्या और शव जलाने के मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला लातेहार के जालिम निवासी संपत्ति कुंवर की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप था कि उनकी पुत्री रूबी देवी की शादी 2005 में संजय साव से हुई थी। दहेज के लिए ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट की जाती थी। 20 अप्रैल 2021 की रात पति, ससुर और देवर ने मिलकर रूबी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव जला दिया।
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।



