रायपुर, 13 मार्च।
आपसी सुलह (राजीनामा) के आधार पर न्यायालयीन मामलों का त्वरित निपटारा करने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशन में शनिवार, 14 मार्च 2026 को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत होगी।
लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, 138 NI एक्ट के तहत चेक बाउंस प्रकरण, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, मैट्रोमोनियल विवाद, जल कर, संपत्ति कर, राजस्व प्रकरण, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, आबकारी प्रकरण, बैंक और विद्युत प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी लाना और प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करना है।
लोक अदालत में खंडपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का समाधान किया जाएगा। इसमें राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, पारिवारिक विवाद, राजस्व, नगर निगम, दूरसंचार और विद्युत विभाग के लंबित प्रकरण शामिल होंगे। पक्षकार अपने प्रकरण को लोक अदालत में पंजीकृत कराकर इसका त्वरित निपटारा करा सकते हैं।
इसके अलावा लोक अदालत में कब्जे, बंटवारा, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, बीएनएस-2023 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही, रेंट कंट्रोल एक्ट, सुखाधिकार, विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा से जुड़े मामले भी आपसी समझौते (राजीनामा) के माध्यम से निपटाए जाएंगे।



