नई दिल्ली, 11 मार्च।
पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान 20 फरवरी को हुए शर्टलेस प्रदर्शन में टी-शर्ट डिजाइन करने वाले आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपी को गिरफ्तार करने की स्थिति में उन्हें एक हफ्ते की नोटिस दी जाए।
याचिका उमेश चंद्र पडाला ने दायर की थी। पुलिस के अनुसार, पडाला द्वारा डिजाइन की गई टी-शर्ट को पहनकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में पहले युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उसी दिन जमानत पर रोक लगा दी थी। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मार्च को चिब पर लगी रोक को हटा दिया।
युवा कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को इस मामले में 24 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 मार्च को तीन अन्य कार्यकर्ताओं—दिव्यांश गिरधर, भूदेश शर्मा और कुबेर मीणा—की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।



