काठमांडू, 13 मार्च।
नेपाल के निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा के चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से 35 दिन के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग में जमा करने और इसे सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि चुनाव सम्पन्न होने की तिथि से 35 दिनों के अंदर उम्मीदवार अपने जिले के प्रादेशिक/जिला निर्वाचन कार्यालय में और राजनीतिक दल आयोग के समक्ष चुनाव प्रचार-प्रसार से जुड़ी आय-व्यय संबंधी पूरी जानकारी जमा करें। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि विवरण सार्वजनिक किया गया है।
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि उनके चुनाव खर्च का विवरण जिले के प्रादेशिक/जिला निर्वाचन कार्यालय, सूचना बोर्ड, संबंधित गाउँपालिका या नगरपालिका कार्यालय, राजनीतिक दल के किसी भी स्तर के कार्यालय, वेबसाइट, मीडिया (अखबार, रेडियो, टेलीविजन) या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से भी सार्वजनिक किया जा सकता है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि जो उम्मीदवार या दल निर्धारित समय में चुनावी खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे या विवरण सार्वजनिक करने का प्रमाण आयोग को नहीं देंगे, उनके खिलाफ निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन की धारा 31 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन की धारा 31 की उपधारा (2) के अनुसार चुनावी खर्च का विवरण निर्धारित तरीके से सार्वजनिक करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, ताकि सभी नागरिकों को इसकी जानकारी उपलब्ध हो सके।



