जम्मू, 14 मार्च।
जम्मू-कश्मीर के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय ने लघु खनिज रियायत नियमों का कथित उल्लंघन करने वाले नौ खनिज डीलर लाइसेंस (एमडीएल) निलंबित कर दिए हैं।
भूविज्ञान एवं खनन निदेशक एस.पी. रुकवाल, केएएस द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कदम जम्मू मंडल में खनिज डीलर लाइसेंस की निगरानी और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्टों के आधार पर उठाया गया। आदेश में बताया गया कि लाइसेंस 2016 के लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिज परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियमों के तहत जारी किए गए थे।
जम्मू और सांबा जिलों में उल्लंघन करने वाले डीलरों के लाइसेंस एक महीने के लिए या उल्लंघनों को ठीक करने तक निलंबित किए गए हैं। निलंबित लाइसेंस धारकों में महावीर मिनरल्स, बाबा केमिकल्स, हर्षित मगोत्रा, जोगिंदर सिंह, राहिल चौधरी, दिग्विजय सिंह, आशा देवी, रमन चौधरी और शाम लाल मगोत्रा शामिल हैं।
विभाग ने कहा कि यह कदम केंद्र शासित प्रदेश में खनिज व्यापार की निगरानी, प्रभावी विनियमन और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।


