रायपुर, 27 फरवरी।
छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन की गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों के लिए संशोधित दरें शुक्रवार से प्रभावी हो गईं।
राज्य शासन के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समितियों ने स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर दरों में बदलाव के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे थे। इन प्रस्तावों पर महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड से अनुमोदन मिलने के बाद चारों जिलों में नई गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से लागू कर दी गई हैं। नागरिक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की संशोधित दरें भी जल्द जारी होने की संभावना है।


