कांकेर, 13 मार्च।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गोण्डाहूर थाना पुलिस ने अवैध रूप से वन्य प्राणी भालू का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी करने वाले 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से जंगली भालू की खाल, शिकार में प्रयुक्त जाल, छुरी, कुल्हाड़ी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपितों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51, बीएनएस की धारा 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अपराध रोकने में पुलिस और जनता की साझा जिम्मेदारी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अपराध हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 पर दी जा सकती है।
जानकारी के अनुसार, 11 मार्च को बीट भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से जंगल में भालू का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर निखिल अशोक राखेचा के नेतृत्व में टीम ने ग्राम कुरूशबोडी में आरोपित रामसू मण्डावी के खेत स्थित लाड़ी में दबिश दी। वहां से सूखी भालू की खाल बरामद हुई। जांच में पता चला कि आरोपितों ने ग्राम ढोरकट्टा और हलांजूर के जंगल में भालू का शिकार किया और उसे केसो राम गावडे के खेत स्थित लाड़ी में काटा। मांस पकाकर खाया गया और खाल को सुखाकर बिक्री के लिए रखा गया था।
स्थल से बांस के डंडे, खून से सनी मिट्टी, चूल्हे की राख, कोयला और लकड़ी भी जब्त की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश सोनी, सउनि एवेरतुस केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक बाबूलाल गावडे, आरक्षक चंदन कुलदीप, महेश मण्डावी, पालेश्वरी सलाम, किरण दुग्गा और श्याम कुमार गावडे का योगदान रहा।



