चंडीगढ़, 07 मार्च 2026।
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है और लुक आउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
पंचकूला पुलिस ने साइबर थाना सेक्टर-20 में एफआईआर नंबर 28, दिनांक 06 मार्च 2026 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 तथा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट 1986 की धारा 3 और 4 के तहत की गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने नाबालिग बच्चियों को पढ़ाई से दूर भागते हुए दिखाया गया है और ‘बादशाला’ जैसे शब्दों के प्रयोग से शिक्षा व्यवस्था को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वीडियो में महिलाओं और लड़कियों के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा वीडियो में जींद डिपो की हरियाणा रोडवेज बस और एक सरकारी स्कूल परिसर भी दिखाया गया है। पुलिस यह जांच कर रही है कि इन स्थानों का उपयोग करने के लिए संबंधित विभागों से अनुमति ली गई थी या नहीं। बिना अनुमति उपयोग पाए जाने पर धारा 120-बी के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस ने आरोपी गायक को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। आरोपी के देश छोड़कर भागने की संभावना को देखते हुए लुक आउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
पुलिस ने यह भी कार्रवाई की कि संबंधित वीडियो और गाने को यूट्यूब सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाने के लिए नोटिस जारी किए गए। पुलिस के प्रयासों के बाद गाना आधिकारिक यूट्यूब चैनल से हटवा दिया गया है और अन्य प्लेटफॉर्म से भी सामग्री हटाने की कार्रवाई जारी है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस विवादित गाने से जुड़ी सामग्री साझा करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


