जोधपुर, 27 फरवरी 2026।
एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 13 वर्ष पुराने अवैध मादक पदार्थ मामले में फैसला सुनाते हुए अवैध अफीम और स्मैक रखने की आरोपी महिला संतोष देवी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर दिया।
मामले के अनुसार 10 फरवरी 2013 को पीपाड़ शहर थाना पुलिस ने गांव कोसाना में संतोष देवी के हाथ में पकड़ी थैली से 590 ग्राम अफीम बरामद की थी। इसके बाद घर की तलाशी में पीपे में रखी चार थैलियों से 3.210 किलोग्राम अफीम, 1454 ग्राम स्मैक पाउडर, 171 ग्राम साबुत स्मैक और 50 ग्राम कैफीन पाउडर भी बरामद हुआ था। पुलिस ने मौके से ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।
अदालत में अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि मादक पदार्थों के मामलों में लगातार वृद्धि समाज के लिए गंभीर खतरा बन रही है। इन पदार्थों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और ऐसे अपराधों का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए कठोर सजा दी जानी चाहिए। वहीं आरोपी महिला ने सजा में नरमी की मांग की थी।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के 19 गवाहों, 33 दस्तावेजी साक्ष्यों और 13 वस्तुओं के साक्ष्यों के आधार पर संतोष देवी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।



