काठमांडू, 26 फरवरी 2026।
नेपाल में आगामी संसदीय चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 27 फरवरी से 7 मार्च तक देशभर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध 5 मार्च को होने वाले मतदान और उसके बाद अंतिम परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा। आयोग ने गृह मंत्रालय को इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर सभी प्रमुख जिला अधिकारियों और सुरक्षा निकायों को आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का निर्देश देने को कहा है। इसके तहत 2 मार्च दोपहर 12 बजे से चुनावी मौन अवधि लागू होगी, जिसमें किसी भी तरह की प्रचार गतिविधि पर रोक रहेगी। इसके अलावा 4 मार्च की मध्यरात्रि 12 बजे से 5 मार्च की शाम तक सार्वजनिक और निजी वाहनों के संचालन पर भी रोक रहेगी। हालांकि एम्बुलेंस, दमकल, शव वाहन, रक्त सेवा, सुरक्षा वाहन और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान के दिन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सामान्य रूप से चलती रहेंगी। वैध टिकट धारक यात्रियों को एयरलाइंस या निजी वाहनों से हवाई अड्डे तक आने-जाने की अनुमति होगी। मतदाताओं को मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र या नागरिकता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट, जमीन स्वामित्व प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध दस्तावेज साथ लाने होंगे।
सुरक्षा कर्मियों और मतदान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की स्थिति में किसी भी उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर मतदान की अनुमति दी जाए। आयोग ने वाहन पास जारी करने के लिए अपने सचिवालय में एक विशेष पास वितरण इकाई स्थापित करने की भी जानकारी दी, जहां आयोग और जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात रहेंगे।



