शिमला, 27 फरवरी 2026।
शिमला जिला पुलिस ने चिट्टा तस्करी में शामिल एक आरोपी के खिलाफ सख्त निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे तीन माह के लिए जेल भेज दिया है। पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पपील भूषण (35), निवासी गांव निहारी, डाकघर रतनारी, तहसील कोटखाई, को मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेजा है। यह कार्रवाई राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेश के बाद की गई।
पुलिस के अनुसार आरोपी मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में पहले से ही शामिल रहा है। रिकॉर्ड के मुताबिक 12 दिसंबर 2023 को थाना ढली में दर्ज एफआईआर में उसके पास से 5.78 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इस मामले में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया था।
इसके बाद 9 जनवरी 2025 को थाना ठियोग में दर्ज मामले में आरोपी के पास से 76.050 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इस मामले में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21, 27ए और 29 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लगातार नशा तस्करी गतिविधियों में शामिल था।
इसी आधार पर जिला पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था। आदेश मिलने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर तीन माह के लिए जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई आदतन नशा तस्करों पर रोक लगाने के लिए की जा रही है ताकि वे जमानत पर छूटकर फिर से अवैध गतिविधियों में शामिल न हो सकें। पिछले 31 दिनों में 22 आदतन नशा तस्करों को इसी तरह डिटेंशन आदेश के तहत तीन-तीन माह के लिए जेल भेजा जा चुका है।



