बागपत, 18 फरवरी।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार देर शाम तक 20 हजार वर्ग मीटर में फैली अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में मकान निर्माण न करें।
बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण के जेई अजीत कुमार ने मंगलवार देर शाम बताया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने बड़ौत क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया।
कार्रवाई के दौरान मोहित तोमर व रोहित तोमर पुत्रगण श्री संजय तोमर, राहुल व वरुण पुत्रगण वीरेंद्र तोमर द्वारा राज पैलेस के सामने बड़ौत में लगभग 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। इसी प्रकार मोहित कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी, गोविंद गार्डन के पीछे बड़ौत में लगभग 10 हजार वर्ग मीटर में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को भी ध्वस्त किया गया।
बताया गया कि दोनों कॉलोनियां बिना ले-आउट स्वीकृति और बिना विकास अनुमति के विकसित की जा रही थीं, जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। जनहित और सुनियोजित शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई।
प्राधिकरण की अपीलजेई अजीत कुमार ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि या प्लॉट को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित ले-आउट और मानचित्र विकास प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृत है या नहीं। अन्यथा ऐसे अनधिकृत निर्माण और प्लॉटिंग के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।



