रायपुर, 28 फरवरी।
छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके तहत 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।
दुर्ग और सरगुजा जिलों की समितियों ने अपने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। बैठक में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण और समीक्षा के बाद बोर्ड ने नई गाइडलाइन दरों को अनुमोदित कर दिया।
इसके अनुसार दुर्ग और सरगुजा जिलों में 2 मार्च 2026 से ये नई दरें प्रभावी होंगी। आम नागरिक और संबंधित हितधारक विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य के सभी 33 जिलों के लिए नवीन गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे पंजीयन प्रक्रिया अब और अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और यथार्थपरक बनेगी।


