जोधपुर, 11 फरवरी।
एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 16 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन वर्षों का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त गोविन्द जोशी, विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि 24 जून 2011 को पुलिस थाना पीपाड़ शहर के तत्कालीन थानाधिकारी इंद्रसिंह ने पीपाड़ से देवताड़ा जाने वाली रोड पर एक मोटर साइकिल के पीछे बैठे बंशीलाल पुत्र पोकर राम विश्नोई निवासी कांकेलाव की ढाणी डांगियावास जोधपुर से 27 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की और आरोपित को गिरफ्तार किया। बाद में अनुसंधान के बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
गोविन्द जोशी ने बताया कि न्यायालय के समक्ष वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में बढ़ोतरी, अपराध की गंभीर प्रकृति और समाज पर उसके प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की गई। वहीं, आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कुल 15 गवाह, 26 दस्तावेजी साक्ष्य और 1 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त बंशीलाल को अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के आरोप में दोषी ठहराया और तीन वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।



